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February 24, 2026

Delhi सरकार ने RTS Act के तहत स्वचालित अपील प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया, जिससे सेवाओं में तेजी आएगी

The CSR Journal Magazine
दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली राइट टू सर्विस (RTS) एक्ट’ के तहत एक नई ऑटो-अपील प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इससे यदि किसी सेवा में देरी होती है, तो सिस्टम खुद अधिकारियों के पास अपील दर्ज कराएगा। शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली सचिवालय में बैठक के दौरान इसके कार्यान्वयन पर चर्चा की। वर्तमान में, दिल्ली में इस कानून के तहत 537 सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनकी निगरानी ई-SLA पोर्टल के माध्यम से की जाती है। लेकिन यदि निर्धारित समय के भीतर सेवा नहीं मिलती है, तो पहले आवेदक को खुद अपील करनी पड़ती थी।

स्वचालित अपील प्रक्रिया से मिलेगी राहत

नई व्यवस्था से नागरिकों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें खुद अपील करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिस्टम ई-SLA पोर्टल के जरिए निर्धारित समय (SLA) समाप्त होते ही स्वचालित रूप से अपील दर्ज कर देगा। इसके बाद मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगा और पारदर्शी मॉनिटरिंग के साथ समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बैठक में हरियाणा के RTS मॉडल पर चर्चा भी हुई, जिसमें वहाँ की ऑटो-अपील प्रक्रिया की तारीफ की गई।

दूसरे राज्यों के मॉडलों का अध्ययन

मंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे अन्य राज्यों के बेहतर मॉडलों का अध्ययन करें, ताकि दिल्ली में एक मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम प्रणाली विकसित की जा सके। हरियाणा में सेवा में देरी होने पर मामले का अपने आप क्रम आगे बढ़ता है और दंड का प्रावधान भी है। यह एक उत्तम मार्गदर्शक हो सकता है। इसी तरह के तत्वों को दिल्ली में लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

RTS एक्ट में सुधार की दिशा में कदम

दिल्ली RTS एक्ट नियमों में आवश्यक संशोधन और ई-SLA पोर्टल का अपग्रेड भी चर्चा का हिस्सा रहा। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना को मंजूरी मिलने के बाद इसे छह महीने में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि नागरिकों को समय पर सेवाएं मिलें और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। दिल्ली सरकार इस प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर देने का प्रयास कर रही है।

अधिकारी चिंतित, लेकिन जिम्मेदारी तय होगी

डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिसमें नागरिकों को खुद अपील करने की आवश्यकता न पड़े। इस नई प्रणाली से अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समय पर सेवाएं प्रदान की जाएं। सरकार का यह प्रयास न केवल नागरिकों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी सशक्त करेगा।

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