FIR में ‘माननीय’ नहीं लिखा तो भड़का हाई कोर्ट, सरकार से जवाब तलब

The CSR Journal Magazine
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) से FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘माननीय’ उपाधि न लिखने पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का कर्तव्य है कि वह FIR में सभी प्रोटोकॉल का पालन करे। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने इस मुद्दे पर सुनवाई की।

शिकायतकर्ता का उल्लेख नहीं करना

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही शिकायतकर्ता ने केंद्रीय मंत्री को ‘माननीय’ कहा, लेकिन FIR में यह सम्मानजनक उपाधि शामिल करना आवश्यक था। 31 मार्च को पारित आदेश में कोर्ट ने कहा कि पुलिस को मंत्री का नाम FIR में दर्ज करते हुए प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था।

अगली सुनवाई की तारीख

अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) से कहा है कि वे हलफनामे में स्पष्ट करें कि केंद्रीय मंत्री का नाम लिखते समय ‘माननीय’ शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही, एक जगह तो मंत्री का नाम केवल उनके नाम से ही लिखा गया था।

पुलिस की जिम्मेदारी

कोर्ट ने कहा कि भले ही FIR में पहले सूचना देने वाले ने मंत्री का नाम अनुचित तरीके से लिखा हो, लेकिन पुलिस का यह कर्तव्य था कि वह सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। FIR में केंद्रीय मंत्री का नाम दर्ज है, इसलिये यह और भी जरूरी था कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाता।

कोर्ट के निर्देश

अदालत ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश दिया है कि वे इस मामले की जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव और मथुरा के SSP को 48 घंटे के भीतर दें। यह कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसा न करने पर आगे की कार्रवाई हो सकती है।

मामले की संवेदनशीलता

यह मामला न केवल कानून के सही अनुपालन का है, बल्कि प्रोटोकॉल का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। FIR जैसी कानूनी दस्तावेजों में उचित सम्मान का उल्लेख न होना, कई सवाल खड़े करता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।

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