Bhopal: 78 वर्षीय बुजुर्ग को पांच बच्चियों से दुष्कर्म के आरोप में सख्त सजा

The CSR Journal Magazine
भोपाल की अदालत ने 78 वर्षीय अब्दुल अय्यूब उर्फ प्यारे मियां को पांच बच्चियों से दुष्कर्म और मानव तस्करी के मामले में कड़ी सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने उसे आठ धाराओं में मृत्यु तक जेल में रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दो धाराओं में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। इसके अलावा, कोर्ट ने उस पर 77 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सहयोगी को भी मिली सजा

इस मामले में अब्दुल की सहयोगी राबिया बी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने सजा सुनाते समय कहा कि जिस उम्र में आरोपित को बच्चियों की सुरक्षा करनी चाहिए थी, उस उम्र में वह उनके लिए डर और असुरक्षा का कारण बन गया। यह बेहद क्रूर और असहनीय है।
लोक अभियोजक पीएन राजपूत ने बताया कि अब्दुल अय्यूब उर्फ प्यारे मियां वर्ष 2014 से पीड़ित बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। वह बच्चियों को घर में 10 हजार रुपये महीने की नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुलाता था। उसकी सहयोगी राबिया बी बच्चियों को उसके पास लेकर जाती थी।

पुलिस की कार्रवाई

11 जुलाई 2020 की रात करीब 12.30 बजे भोपाल में पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान पांचों पीड़िताएं संदिग्ध और नशे की हालत में मिली थीं। काउंसलिंग के दौरान उन्होंने बताया कि शाहपुरा में एक कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में बच्ची का जन्मदिन मनाने के बहाने प्यारे मियां ने उन्हें बुलाया था। वहां पार्टी में शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद भी अलग-अलग समय और स्थानों पर बच्चियों का यौन शोषण किया गया।

हिडन कैमरों का इस्तेमाल

जांच के दौरान पुलिस को प्यारे मियां के फ्लैट में हिडन कैमरे मिले थे। इनसे वह बच्चियों के वीडियो बनाता और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता था। एक पीड़िता ने इस स्थिति से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को फ्लैट से एक पिस्टल भी मिली थी, जिसका इस्तेमाल वह पीड़िताओं को डराने-धमकाने के लिए करता था।

समाज पर प्रभाव

इस मामले ने न केवल बच्चियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके भविष्य और समाज का भरोसा भी नष्ट किया। न्यायालय ने कहा कि यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है कि हमें बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।
कोर्ट की इस सजा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के अपराधों को सहन नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। यह फैसला न केवल पीड़ित बच्चियों के लिए न्याय है, बल्कि समाज में एक संदेश भी है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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