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December 24, 2025

उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद सजा निलंबित की सख्त शर्तों के साथ मिली राहत

The CSR Journal Magazine
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है। अदालत ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई है, लेकिन पीड़िता की सुरक्षा और निगरानी को लेकर कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं।

सजा निलंबन पर हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर शामिल हैं, ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत अपील के निपटारे तक सीमित रहेगी और दोष सिद्ध होने की स्थिति में शेष सजा काटनी होगी।

15 लाख के बॉन्ड समेत सख्त शर्तें

अदालत ने सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की तीन जमानतें भरने का निर्देश दिया है। साथ ही उसे पीड़िता के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में न जाने, दिल्ली में ही रहने, पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराने और हर सोमवार सुबह 10 बजे स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है।

पीड़िता को धमकाने पर सख्त रोक

हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सेंगर पीड़िता या उसकी मां को किसी भी तरह से धमकाने, संपर्क करने या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। कोर्ट ने इस शर्त को बेहद गंभीर मानते हुए उल्लंघन की स्थिति में राहत रद्द होने के संकेत भी दिए हैं।

उन्नाव केस की पृष्ठभूमि

कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस में पीड़िता के साथ दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या की साजिश में दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में पीड़िता के पत्र का संज्ञान लेते हुए मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया था और तिहाड़ कोर्ट में रोजाना सुनवाई के निर्देश दिए थे। अब सेंगर की आपराधिक अपील 15 जनवरी 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी।

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