दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है। अदालत ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई है, लेकिन पीड़िता की सुरक्षा और निगरानी को लेकर कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं।
सजा निलंबन पर हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर शामिल हैं, ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत अपील के निपटारे तक सीमित रहेगी और दोष सिद्ध होने की स्थिति में शेष सजा काटनी होगी।


