तेलंगाना सरकार ने घृणास्पद भाषण पर 10 साल की सजा का प्रस्ताव किया, एक नई शुरुआत

The CSR Journal Magazine
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने घृणास्पद भाषणों और घृणा अपराधों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में विधानसभा में तेलंगाना घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक, 2026 पेश किया गया है। इस विधेयक के तहत घृणास्पद भाषण देने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। यह बिल 23 मार्च को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य दंगों और संघर्षों को बढ़ावा देने वाले भाषणों पर अंकुश लगाना है।

सजा और दंड की स्पष्टता

इस विधेयक में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति घृणा फैलाने का अपराध करेगा, उसे एक वर्ष से लेकर 10 Cर्ष तक की सजा दी जाएगी। इसके अलावा, ऐसे अपराध के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। अगर कोई व्यक्ति बार-बार ऐसा करता है, तो उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 से 10 वर्ष की सजा हो सकती है। यह भी बताया गया है कि यह अपराध गैर-जमानती होगा।

कानून में संशोधन की जरूरत

विधेयक के प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान कानूनी ढांचा घृणास्पद भाषणों और घृणा अपराधों के बदलते स्वरूप को सही तरीके से नहीं संभालता है। इसलिए एक प्रभावी और मजबूत कानून की आवश्यकता है, जो ऐसे आचरणों को रोक सके और प्रभावित व्यक्तियों को न्याय दिला सके। तेलंगाना सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है।

गिग वर्कर्स के लिए नया बिल

इसी दौरान, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अधिनियम, 2026 भी पेश किया। इस बिल का उद्देश्य राज्य के लगभग 42 लाख गिग वर्कर्स को लाभ पहुँचाना है। इस अधिनियम में श्रमिकों के पंजीकरण के साथ-साथ एक कल्याण बोर्ड और एक कल्याण कोष की स्थापना भी प्रस्तावित की गई है।

कर्नाटक में पहले ही बन चुका है कानून

गौरतलब है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 2025 में “कर्नाटक घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक” पास किया था। यह देश की सबसे सख्त हेट स्पीच कानूनों में से एक है, जिसके तहत नफरत फैलाने पर 1 से 7 साल की जेल और भारी जुर्माना का प्रावधान है। कर्नाटक देश का पहला राज्य है जिसने इस तरह से हेट स्पीच के खिलाफ कानून बनाया।

आगे का रास्ता

तेलंगाना का यह नया विधेयक यदि पास होता है, तो यह राज्य को कर्नाटक के बाद हेट स्पीच खिलाफ सख्त कानून बनाने वाला दूसरा स्थान दे सकता है। इस पहल से न केवल सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों को सुरक्षित वातावरण भी मिलेगा। हेट स्पीच और हेट क्राइम पर नियंत्रण पाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

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