Pakistan में रात 9 बजे के बाद सब बंद: शादियों में भी लगा ‘वन डिश’ नियम

The CSR Journal Magazine
पाकिस्तान सरकार ने ईंधन की बचत के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत देश की राजधानी इस्लामाबाद में सभी दुकानें, बाजार, किराना स्टोर, ग्रोसरी और शॉपिंग मॉल पूरे हफ्ते रात 9 बजे बंद होने की योजना बनाई गई है। शादी हॉल और मैरिज टेंट को भी रात 10 बजे तक बंद किया जाना चाहिए। खाना-पीना उपलब्ध कराने वाले स्थान, जैसे रेस्टोरेंट और कैफे, रात 11 बजे तक बंद हो जाएंगे। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण पेट्रोल और डीजल का भारी संकट है।

शादी समारोहों में सिर्फ एक डिश परोसी जाएगी

इस नए निर्देश के अनुसार, पाकिस्तान में शादी समारोहों और अन्य आयोजनों में केवल एक ही डिश परोसी जाएगी। यह निर्णय इस्लामाबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि फेडरल सरकार ने सभी राज्यों को भी इसे अपनाने की सलाह दी है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि खर्चों में कटौती की जाए और समाज में आर्थिक संकट को कम किया जाए। इन उपायों से कई परिवारों पर असर पड़ेगा, लेकिन सरकार इसे आवश्यक मानती है।

खर्चों में कटौती के नए नियम लागू

पाकिस्तान सरकार ने अधिकतर सरकारी गाड़ियों की खरीद पर रोक लगाई है, और सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन आवंटन में 50% की कटौती की गई है। इसके अलावा, फेडरल कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर भी तीन महीने की रोक लगा दी गई है। मंत्रियों को विदेश यात्रा के दौरान इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने के लिए कहा गया है। ये सभी कदम सरकार द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए हैं।

ईरान जंग से उत्पन्न संकट

पाकिस्तान इन दिनों ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण गंभीर ईंधन संकट का सामना कर रहा है। आर्थिक स्थिति की खस्ताहाली और बढ़ते कर्ज ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। देश में पहले भी ऐसे उपाय लागू किए गए थे, जब मार्च में अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू हुआ था। तब भी सरकारी अधिकारियों के लिए ईंधन की खपत को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए थे।

फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति

अब एक बार फिर पाकिस्तान सरकार ने ऐसे ही उपायों को लागू करने का निर्णय लिया है। सरकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन नए नियमों को तुरंत लागू किया गया है। ये उपाय कम से कम तीन महीने तक लागू रहेंगे। शादी से जुड़ी गतिविधियों में केवल एक डिश की अनिवार्यता, और दुकानों और बाजारों के जल्दी बंद होने के नियम से आम लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ेगा।

गर्मी में राहत के लिए समयबद्ध नियम

गर्मी के मौसम में राहत के लिए तय समय पर दुकानों और बाजारों का बंद होना आवश्यक माना गया है। दुकानों को रात 9 बजे, शादी हॉल को रात 10 बजे और खाने की जगहों को 11 बजे तक बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। लेकिन टेकअवे और होम-डिलीवरी सेवाओं को इस पाबंदी से छूट दी गई है। ये कदम लोगों को ईंधन बचाने और आर्थिक संकट से उबारने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।

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