Form 6 पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, SIR पूरा राज्यों में नए वोटरों को राहत

The CSR Journal Magazine
भारतीय निर्वाचन आयोग ने Form 6 को लेकर बड़ा बदलाव किया है। जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां नए मतदाताओं के ऑनलाइन Form 6 से SIR से जुड़ा अतिरिक्त Declaration हटा दिया गया है। अब ऐसे राज्यों में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदकों को सिर्फ निर्धारित वैधानिक Form 6 भरना होगा। यह फैसला ऐसे समय आया है जब Form 6 में SIR से संबंधित अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने को लेकर सवाल उठ रहे थे। आयोग के ताजा कदम का सीधा असर नए वोटरों के आवेदन की प्रक्रिया पर पड़ेगा।

अब नए वोटरों को क्या करना होगा?

Form 6 का इस्तेमाल पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या पात्र व्यक्ति को नए मतदाता के तौर पर शामिल करने के लिए किया जाता है। SIR पूरा हो चुके राज्यों में अब इस फॉर्म के साथ SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा की जरूरत नहीं होगी। यानी इन राज्यों में नए आवेदकों के लिए प्रक्रिया फिर से सामान्य वैधानिक Form 6 के अनुसार चलेगी। रिपोर्टों के मुताबिक, अतिरिक्त SIR Declaration को ECINET ऐप और पोर्टल के साथ संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के पोर्टल से भी हटाया गया है।

SIR पूरा होने के बाद लिया गया फैसला

चुनाव आयोग के मुताबिक, 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है। इनमें बिहार और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि SIR के दौरान जिन लोगों का नाम छूट गया हो या बाद में कोई पात्र व्यक्ति, जिसमें युवा और पहली बार वोट देने वाले लोग भी शामिल हैं, वह लगातार मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत संबंधित ERO के पास आवेदन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि SIR पूरा होने के बाद भी पात्र नागरिकों के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का रास्ता बंद नहीं हुआ है।

SIR वाले और गैर-SIR राज्यों में अंतर समझें

इस फैसले को सभी राज्यों के लिए Form 6 की प्रक्रिया में बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। आयोग ने SIR पूरा हो चुके राज्यों में अतिरिक्त घोषणा हटाई है। वहीं जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया अभी चल रही है, वहां SIR से संबंधित नियम और निर्धारित प्रक्रिया लागू रह सकती है। आयोग ने इससे पहले भी स्पष्ट किया था कि SIR अवधि के बाहर संबंधित नियमों के तहत निर्धारित सामान्य फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।

विवाद के बीच आया बदलाव

Form 6 में अतिरिक्त SIR Declaration जोड़े जाने को लेकर आयोग के भीतर भी आपत्तियां सामने आई थीं। रिपोर्टों के अनुसार, दो चुनाव आयुक्तों ने इस अतिरिक्त प्रावधान पर सवाल उठाए थे। इसके बाद आयोग ने SIR पूरा हो चुके राज्यों में ऑनलाइन Form 6 से इस अतिरिक्त हिस्से को हटा दिया। अब नए मतदाताओं के लिए मुख्य बात यह है कि जहां SIR पूरा हो चुका है, वहां उन्हें SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा के बजाय सामान्य Form 6 के जरिए आवेदन करना होगा।

नए वोटरों के लिए क्या बदला?

SIR पूरा हो चुके राज्यों में Form 6 की प्रक्रिया को सामान्य वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कर दिया गया है। इससे पहली बार वोटर बनने वाले पात्र नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में सरल हो सकती है। हालांकि, पात्रता और Form 6 में मांगी जाने वाली सामान्य जानकारी की आवश्यकताएं बनी रहेंगी।

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