दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को लेकर बड़ा फैसला, 1511 को किया जाएगा नियमित

The CSR Journal Magazine
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सालों से चल रही पीड़ा को समझते हुए यह निर्णय लिया गया। इस क्रम में 1511 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। अब तक लगभग 40,000 ऑथराइजेशन लेटर जारी किए जा चुके हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी उपस्थित थे। गुप्ता ने बताया कि 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

24 अप्रैल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

सीएम रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि 24 अप्रैल से लोगों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। 7 दिनों के भीतर GIS सर्वे, 15 दिनों में आवेदन की कमी को दूर करने और 45 दिनों में कांवेयंस डीड जारी करने की समयसीमा तय की गई है। इससे लोगों को बिना किसी देरी के उनका अधिकार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस दिन ने दिल्ली के 45 लाख लोगों के जीवन में राहत और सम्मान का नया अध्याय लाया है।

लाखों परिवारों को मिलेगा उनका हक

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस प्रक्रिया में 22 प्रमुख बाधाओं को दूर किया है। जिससे लाखों परिवारों को बिना किसी अड़चन के उनका हक मिल सकेगा। 20 वर्ग मीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को भी राहत मिल सकेगी। गुप्ता ने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप किया जा रहा है।

Transit Oriented Development नीति का लाभ

सीएम गुप्ता ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि Transit Oriented Development (TOD) नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्लांड, हाई-डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सस्ती आवास व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी और आसान जीवन की उम्मीद है। खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

सर्किल रेट का नया बदलाव

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अब दिल्ली में सर्किल रेट एक ही रहेगा। पहले तीन अलग-अलग रेट होते थे, लेकिन अब सभी को एक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2019 में उदय योजना के तहत मालिकाना हक देने का कानून बनाया गया था, जिसे अब लागू किया जा रहा है। यह प्रक्रिया दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए सम्मान और अधिकार का नया अध्याय है।

निर्माण MCD के नियमों के अंतर्गत

खट्टर ने स्पष्ट किया कि अब से जो निर्माण होगा वह MCD के नियमों के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, DDA, MCD मिलकर इसे लागू कर रहे हैं। मेट्रो नेटवर्क और पुराने रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में आवास बनाए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य लोगों की घर और दफ्तर के बीच की दूरी को कम करना है।

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