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March 17, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: एपस्टीन से जुड़ी सामग्री पर लगी रोक, हरदीप पुरी की बेटी को मिली राहत

The CSR Journal Magazine
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को बड़ी राहत देते हुए, जेफरी एपस्टीन से जुड़ी सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे हिमायनी को अपमानित करने वाले आर्टिकल को 24 घंटे के भीतर हटाएं। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि अगर अपलोडर इस कंटेंट को नहीं हटाते, तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को इसे ब्लॉक करना होगा।

कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

कोर्ट ने साफ तौर पर ये तय किया है कि यह आदेश सिर्फ भारत में अपलोड किए गए कंटेंट के लिए लागू होगा। ग्लोबल ब्लॉकिंग ऑर्डर की कोई बात नहीं की गई है। इस मामले में हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि क्या भारतीय कोर्ट विदेश में अपलोड किए गए कंटेंट पर भी रोक लगा सकती है। यह कानूनी सवाल अभी एक डिवीजन बेंच के सामने पेंडिंग है।

हिमायनी पुरी की याचिका

हिमायनी पुरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी। याचिका में गूगल, मेटा और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों से कहा गया था कि जब भी ऐसे अपमानजनक कंटेंट उनके सामने आएं, तो उन्हें तुरंत हटाएं।

कोर्ट का ध्यान

जस्टिस पुष्करणा ने कहा कि अगर संबंधित कंटेंट को हटाने का आदेश न दिया गया, तो डिफेंडेंट को भारी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर अपलोडर 24 घंटे के भीतर कंटेंट नहीं हटाएंगे, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन लिंक और वीडियो तक पहुंच ब्लॉक करनी होगी।

एपस्टीन से जुड़े आरोप

हिमायनी के अनुसार, 22 फरवरी, 2026 से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यह आरोप लगाना शुरू हुआ था कि वह एपस्टीन और उनके आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी आरोप बिल्कुल झूठे हैं और इन्हें जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए लगाया गया है।

ग्लोबल ऑर्डर पर कोर्ट का रुख

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में कुछ नया अपलोड होता है, तो हिमायनी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचित कर सकती हैं। कोर्ट ने ग्लोबल ऑर्डर पर निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों की सुनवाई करने का आश्वासन दिया है।

हरदीप पुरी का बयान

हरदीप पुरी की बेटी ने कहा है कि आरोप लगाना केवल उनके नाम और उनका परिचय खराब करने के मकसद से हो रहा है क्योंकि वह एक केंद्रीय मंत्री की बेटी हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने कानूनी मदद लेने का भी निर्णय लिया है। कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाते हुए, उन्हें थोड़ी राहत दी है।
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