राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी से बदलेगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कानून

The CSR Journal Magazine
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। यह नया अधिनियम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा के अन्य नियमों का निर्धारित करेगा। इससे सीएपीएफ के अधिकारियों की सेवा शर्तें स्पष्ट हो जाएंगी।

सीएपीएफ और उनके अधिनियमों का महत्व

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) जैसी सभी सीएपीएफ अपने-अपने अधिनियमों के तहत काम करते हैं। नए अधिनियम में इन सीएपीएफ से जुड़े नियमों को एकीकृत करके सभी के लिए समान मानक तय किये जाएंगे।

नए अधिनियम में कौन-कौन से प्रावधान शामिल हैं?

इस अधिनियम के तहत ‘ग्रुप-ए’ जनरल ड्यूटी अधिकारियों और सीएपीएफ के अन्य सदस्यों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाए जाएंगे। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि सीएपीएफ में महानिरीक्षक के 50 प्रतिशत और अतिरिक्त महानिदेशक के न्यूनतम 67 प्रतिशत पद भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के माध्यम से प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे।

प्रतिनियुक्ति के जरिए कर्मचारियों की भर्तियाँ

नए नियमों के अनुसार, विशेष महानिदेशक और महानिदेशक के पदों पर भर्ती केवल प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाएगी। यह स्टेप सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल अक्टूबर में की गई याचिका खारिज करने के बाद उठाया गया है। इससे पहले केंद्र ने 2025 के फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया।

2005 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन

साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर तक सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए। अदालत ने चारों सीएपीएफ के लिए कैडर समीक्षा करने का आदेश दिया। यह कदम नए अधिनियम के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। इसके जरिए सरकार सैनिकों की कार्यशैली में सुधार लाना चाहती है।

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