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March 16, 2026

इलाहाबाद हाई कोर्ट: नमाजियों की सुरक्षा को लेकर संभल प्रशासन को झटका

The CSR Journal Magazine
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल प्रशासन को एक बार फिर झटका देते हुए मस्जिद में 20 लोगों को नमाज पढ़ने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रशासन को सभी नमाज पढ़ने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस निर्णय ने संभल प्रशासन के द्वारा दिए गए पहले के आदेशों को चुनौती दी है, जो कि सुरक्षा के आधार पर नमाज को सीमित करने के लिए था।

सुरक्षा में लापरवाही पर कड़ी फटकार

सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने संभल के एसपी और डीएम को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यदि वे सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कोर्ट ने मामले पर गंभीरता से लेते हुए आगे की सुनवाई 16 मार्च को तय की थी। इस सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश रद्द कर दिया और सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

रमजान के दौरान सामूहिक नमाज की इजाजत

रमजान के महीने में सामूहिक नमाज अदा करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की दलील देकर 20 से अधिक लोगों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता मुनाजिर खान ने इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की।

न्यायाधीशों की डिवीजन बेंच का निर्णय

कोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन शामिल थे। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में यह बताया कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत आवश्यक है। इस पर कोर्ट ने प्रशासन के निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आदेश को रद्द कर दिया। यह मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का भी है।

प्रशासन के फैसले को चुनौती देने की आवश्यकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन को धार्मिक आस्था और सामूहिक नमाज का सम्मान करना चाहिए। यदि प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। यह मामला केवल एक अदालती आदेश की बात नहीं, बल्कि समाज में धार्मिक सौहार्द बरकरार रखने की भी है।

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