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December 17, 2025

राजस्थान में मतदाता सूची SIR के बाद 41.85 लाख नाम हटे, 11 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस

The CSR Journal Magazine
राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत राज्यभर में 41 लाख 85 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि लगभग 11 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनकी मैपिंग पूरी नहीं हो सकी और उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में एसआईआर कार्यक्रम चलाया गया था। इसके तहत स्थानांतरित, दिवंगत, अनुपस्थित और डुप्लिकेट मतदाताओं की पहचान कर नाम हटाए गए हैं। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से कटे हैं, उन्हें अलग से नोटिस नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि उन्हें आपत्ति है तो वे निर्धारित अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा कर सकते हैं।

17 दिसंबर से 15 जनवरी तक मौका

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं या जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, वे 17 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर पुनः मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6 के साथ एक घोषणा पत्र भी देना होगा। BLO के माध्यम से ऑफलाइन जांच और दावा-आपत्ति की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

क्यों हटे इतने नाम?

निर्वाचन आयोग के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया में यह सामने
24.80 लाख मतदाता (लगभग 5.43%) स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं।
4.57 लाख मतदाता अनुपस्थित पाए गए।
8.75 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है।
3.44 लाख नाम डुप्लिकेट पाए गए।
अन्य कारणों (गुमशुदगी आदि) से लगभग 27 हजार नाम हटाए गए।

11 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस

करीब 11 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनकी एसआईआर के दौरान मैपिंग पूरी नहीं हो पाई। इन्हें 15 जनवरी 2026 तक नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाता दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में पुनः जुड़वा सकेंगे।

जिलावार स्थिति भी चिंताजनक

जयपुर: 5.36 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटे।
अजमेर: 1.52 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए।
कोटा: 1.59 लाख मतदाताओं के फॉर्म नहीं आए, जिनमें बड़ी संख्या स्थानांतरित और दिवंगत मतदाताओं की है।
जोधपुर: 2.57 लाख प्रपत्र वापस नहीं आए, साथ ही 56,763 मतदाताओं को मैपिंग न होने पर नोटिस जारी किए जाएंगे।

आगे की प्रक्रिया

दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 17 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक रहेगी। इसके बाद 7 फरवरी 2026 तक सुनवाई होगी और अंतिम मतदाता सूची 15 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
निर्वाचन अधिकारियों ने सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की सावधानीपूर्वक जांच करें और समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा या आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

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