UP अब मिठाइयों पर भी होगी ‘यूज बाय डेट’ की अनिवार्यता, जानें क्या है नया नियम

The CSR Journal Magazine
त्योहारी सीजन में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य हो जाएगा। यह नियम केवल पैक्ड मिठाइयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा। इस नए नियम का उद्देश्य ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता के बारे में स्पष्ट जानकारी देना है।

खाद्य सुरक्षा का नया मानक

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस व्यवस्था के लागू होने से ग्राहक मिठाई खरीदते समय यह जान सकेंगे कि संबंधित उत्पाद का सेवन किस तारीख तक करना उचित है। यह कदम लोगों के स्वास्थ्य और मिठाई की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

मिठाई विक्रेताओं की नई जिम्मेदारी

नए नियम के अनुसार मिठाई विक्रेताओं को बिक्री के लिए प्रदर्शित मिठाइयों की उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से बतानी होगी। इससे ग्राहकों को मिठाई की गुणवत्ता और उसकी उपयोग अवधि के बारे में जानकारी मिलेगी। दुकानदारों को यह जानकारी ऐसी जगह पर प्रदर्शित करनी होगी, जहां ग्राहक आसानी से इसे देख सकें।

पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम

अब तक विभागीय निरीक्षण के दौरान मिठाइयों की निर्माण तिथि और उपयोग अवधि से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाती थी। नई व्यवस्था इसी कमी को दूर करने और मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

हर मिठाई की शेल्फ लाइफ अलग-अलग

इस नियम में सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी उपयोग अवधि निर्धारित नहीं की गई है। मिठाई की प्रकृति, उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की व्यवस्था के आधार पर कारोबारी उसकी शेल्फ लाइफ यानी उपयोग अवधि तय करेंगे। अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है।

दुकानदारों की जिम्मेदारी

नई व्यवस्था के तहत कारोबारियों की जिम्मेदारी केवल मिठाई पर उपयोग की अंतिम तिथि लिखने तक सीमित नहीं होगी। उन्हें घोषित अवधि के दौरान उत्पाद की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों को भी बनाए रखना होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी दुकानदार ने किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन घोषित की है, तो उसे इन पांच दिनों के दौरान मिठाई की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में ग्राहकों के लिए यह जानना जरूरी है कि खरीदी जा रही मिठाई कितने समय तक इस्तेमाल करने योग्य है। ‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित होने से ग्राहक अधिक जानकारी के साथ खरीदारी कर सकेंगे और लंबे समय से रखी मिठाइयों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी।

नए नियमों का स्वागत

उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से लागू होने वाली यह व्यवस्था मिठाई विक्रेताओं के लिए नई जिम्मेदारी लेकर आएगी। वहीं, ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि जानने का स्पष्ट आधार मिलेगा। इस कदम से मिठाई की गुणवत्ता में सुधार और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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