मुंबई में Illegal Construction के खिलाफ MHADA सख्त, गोरेगांव में अवैध निर्माण करने वाले डेवलपर पर FIR

The CSR Journal Magazine
Mumbai MHADA Illegal Construction Action: मुंबई में अवैध निर्माण के खिलाफ महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। गोरेगांव में बिना जरूरी अनुमति इमारत की ऊपरी तीन मंजिलों पर 12 फ्लैट बनाने के मामले में संबंधित डेवलपर के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। MHADA की मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने पहले ही इन अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली थी। अब मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

गोरेगांव में बिना अनुमति बनाए गए थे 12 फ्लैट

MHADA के अनुसार, गोरेगांव स्थित सुभाष नगर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की एक इमारत में बिना जरूरी मंजूरी के तीन अतिरिक्त मंजिलों पर कुल 12 फ्लैट बनाए गए थे। यह इमारत ग्राउंड फ्लोर सहित 22 मंजिलों की है। मामले में विकास अरविंद सुरती नामक डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। MHADA मुंबई बोर्ड ने इस मामले में पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी की। संबंधित डेवलपर को नोटिस जारी किया गया, सुनवाई की गई और इसके बाद आवश्यक आदेश पारित किए गए। फिर 28, 29 और 30 सितंबर 2026 को अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई। MHADA के मुताबिक, इस कार्रवाई पर हुए खर्च की राशि भी संबंधित डेवलपर ने मुंबई बोर्ड को जमा नहीं कराई है। निर्माण की प्रकृति, उसके विस्तार और मामले से जुड़े तथ्यों को देखते हुए डेवलपर के खिलाफ महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की लागू धाराओं के तहत गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है।

मुंबई के इन इलाकों में भी तेज होगी कार्रवाई

MHADA ने साफ किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आने वाले दिनों में मुंबई के कई अन्य इलाकों में भी तेज किया जाएगा। इसमें गोरेगांव का सिद्धार्थनगर, मोतीलाल नगर, वाकोला का आनंद नगर, विक्रोली का टैगोर नगर, अंधेरी का एस. वी. पी. नगर और बोरीवली क्षेत्र के गोराई तथा चारकोप शामिल हैं। इन इलाकों में बार-बार अवैध निर्माण करने वाले लोगों के मामलों की जांच की जाएगी। उपलब्ध तथ्यों और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर उचित मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। यानी अब अवैध निर्माण के मामलों में केवल निर्माण हटाने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

MHADA की जमीन पर निर्माण से पहले लेनी होगी मंजूरी

MHADA मुंबई बोर्ड ने नागरिकों से अपील की है कि उसकी जमीन पर किसी भी तरह का नया निर्माण करने या पहले से मंजूर इमारत में अतिरिक्त निर्माण करने से पहले सक्षम प्राधिकरण की जरूरी अनुमति और मंजूरी जरूर लें। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण को हटाया जा सकता है। इसके अलावा, लागू कानून के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। MHADA की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि मुंबई में उसकी जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है। आने वाले दिनों में अलग-अलग इलाकों में होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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