UP में मिठाई खरीदने से पहले जरूर देखें ये तारीख: 15 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

The CSR Journal Magazine
उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि दिखाना अनिवार्य हो जाएगा। यह नियम दो दिन बाद लागू होगा। खास बात यह है कि यह नियम केवल पैक्ड मिठाइयों के लिए नहीं, बल्कि खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता की जानकारी देना है। अब ग्राहक मिठाई खरीदते समय यह जान सकेंगे कि उसे कब तक खाना सुरक्षित है।

गुणवत्ता की जानकारी से ग्राहक होंगे जागरूक

नई व्यवस्था के तहत मिठाई विक्रेताओं को बिक्री के लिए रखी गई मिठाइयों की उपयोग की अंतिम तिथि बतानी होगी। यह जानकारी ऐसी जगह पर होगी, जहां ग्राहक आसानी से देख सकें। अब तक विभागीय निरीक्षण में मिठाइयों के निर्माण तिथि और उपयोग अवधि की जानकारी नहीं मिल रही थी, जिससे ग्राहक असमंजस में रहते थे। इस नए नियम से मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी।

हर मिठाई की शेल्फ लाइफ अलग होगा

उपयोग की अंतिम तिथि सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी नहीं होगी। इसे मिठाई की प्रकृति, सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की व्यवस्था के आधार पर तय किया जाएगा। विभिन्न मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है, जिससे ग्राहक सही जानकारी के साथ खरीदारी कर सकेंगे।

दुकानदारों की बढ़ेंगी जिम्मेदारियां

निर्धारित उपयोग की अंतिम तिथि को केवल लिखना ही नहीं, बल्कि मिठाई की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखना होगा। अगर किसी दुकानदार ने मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन बताई है, तो उसे इन पांच दिनों में गुणवत्ता बनाए रखनी होगी। यह नियम मिठाई की प्रकृति के अनुसार होगा।

ग्राहकों को मिलेगा फायदा

त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, और ग्राहकों के लिए यह जानना जरूरी है कि वे किस प्रकार की मिठाई खरीद रहे हैं। ‘यूज बाय डेट’ की जानकारी से ग्राहकों को अधिक जानकारी मिलेगी और वे लंबे समय से रखी मिठाइयों की पहचान कर सकेंगे। इस व्यवस्था से मिठाई विक्रेताओं को नए नियमों का पालन करना होगा, जबकि ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि जानने का स्पष्ट आधार मिलेगा।

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